क्या आप आयकर रिटर्न दाखिल करने के योग्य हैं? आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। वेतनभोगी लोग फॉर्म 16 प्राप्त करने के बाद जून से अपने ITR दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या आप आयकर रिटर्न दाखिल करने के योग्य हैं? आइए इस लेख में हम इसे विस्तार से समझते हैं।
Income Tax Return कौन दाखिल कर सकता है?
आयकर रिटर्न (ITR-1) एक निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी कुल आय वित्त वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा, व्यक्तियों की आय निम्नलिखित स्रोतों से होनी चाहिए:
- वेतन
- एक घर की संपत्ति
- पारिवारिक पेंशन आय
- कृषि आय (5,000 रुपये तक)
- अन्य स्रोतों से आय जैसे कि:
- बचत खातों से ब्याज
- जमा राशि (बैंक/डाकघर/सहकारी समिति) से ब्याज
- आयकर वापसी से ब्याज
- बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज
- कोई अन्य ब्याज आय
- पारिवारिक पेंशन
ITR-1 दाखिल करने के लिए पात्रता शर्तें
आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR-1 एक निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी:
- वित्त वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
- आय वेतन, एक घर की संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (5000 रुपये तक) और अन्य स्रोतों से है।
आय स्रोत | विवरण |
---|---|
वेतन | नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन |
एक घर की संपत्ति | किराये से प्राप्त आय |
पारिवारिक पेंशन | पारिवारिक पेंशन से प्राप्त आय |
कृषि आय | कृषि कार्यों से प्राप्त आय (5,000 रुपये तक) |
अन्य स्रोत | बचत खातों से ब्याज, जमा राशि, आयकर वापसी से ब्याज आदि |
ITR-1 दाखिल करने के लिए कौन पात्र नहीं है?
ITR-1 किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो:
- सामान्य निवासी नहीं (RNOR) है, और अनिवासी भारतीय (NRI) है।
- कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।
- कृषि आय 5000 रुपये से अधिक है।
- लॉटरी, रेसहॉर्स, कानूनी जुए आदि से आय है।
- कर योग्य पूंजीगत लाभ (अल्पकालिक और दीर्घकालिक) है।
- गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है।
- व्यवसाय या पेशे से आय है।
- किसी कंपनी में निदेशक है।
- आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत कर कटौती है।
- योग्य स्टार्ट-अप होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त ESOP पर आयकर स्थगित है।
- एक से अधिक घर की संपत्ति का मालिक है और उससे आय है।
कैसे जानें कि आप ITR-1 के लिए पात्र हैं?
यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप ITR-1 के लिए पात्र हैं या नहीं, तो निम्नलिखित तालिका आपकी सहायता कर सकती है:
पात्रता शर्तें | हाँ/नहीं |
---|---|
आपकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है | |
आपकी आय वेतन, एक घर की संपत्ति, पारिवारिक पेंशन, कृषि आय (5000 रुपये तक) और अन्य स्रोतों से है | |
आप एक सामान्य निवासी हैं | |
आपकी कृषि आय 5000 रुपये से अधिक नहीं है | |
आपके पास कर योग्य पूंजीगत लाभ नहीं है | |
आपने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश नहीं किया है | |
आपकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है | |
आप किसी कंपनी में निदेशक नहीं हैं | |
आपके पास आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत कर कटौती नहीं है | |
आपके पास योग्य स्टार्ट-अप होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त ESOP पर आयकर स्थगित नहीं है | |
आपके पास एक से अधिक घर की संपत्ति नहीं है |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या सभी निवासी ITR-1 दाखिल कर सकते हैं?
नहीं, केवल वही निवासी ITR-1 दाखिल कर सकते हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
2. क्या NRI ITR-1 दाखिल कर सकते हैं?
नहीं, अनिवासी भारतीय (NRI) ITR-1 दाखिल नहीं कर सकते हैं।
3. क्या कृषि आय वाले व्यक्ति ITR-1 दाखिल कर सकते हैं?
हां, लेकिन कृषि आय 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. क्या व्यवसाय या पेशे से आय वाले लोग ITR-1 दाखिल कर सकते हैं?
नहीं, जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय होती है, वे ITR-1 दाखिल नहीं कर सकते हैं।
5. क्या एक से अधिक घर की संपत्ति वाले लोग ITR-1 दाखिल कर सकते हैं?
नहीं, जिनके पास एक से अधिक घर की संपत्ति है, वे ITR-1 दाखिल नहीं कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी है। यह जानना आवश्यक है कि आप ITR-1 दाखिल करने के योग्य हैं या नहीं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर, आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि ITR-1 आपके लिए सही विकल्प है या नहीं।
सही निर्णय लेने के लिए अपनी आय, संपत्ति और निवेश का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करें। यदि आपको कोई संदेह है, तो कर पेशेवर से सलाह लेना हमेशा फायदेमंद होता है। सही जानकारी और तैयारी के साथ, आप समय पर और सही ढंग से अपना ITR दाखिल कर सकते हैं।